रांची: झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (जेएसएससी) स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन संख्या 21/2016 से संबंधित मीना कुमारी एवं अन्य की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में बृहत सुनवाई हुई. हाई कोर्ट की एकल पीठ ने प्रार्थी, जेएसएससी एवं राज्य सरकार का पक्ष सुना. कोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी कर ली, चूंकि राज्य सरकार की ओर से कोर्ट से शपथ पत्र दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई थी, जिस कारण कोर्ट ने मामले में आंशिक सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तिथि निर्धारित की है. सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया की बहुत सारे सफल अभ्यर्थी जिनका मार्क्स उनसे कम है उनकी भी नियुक्ति की गई है. इसका विरोध करते हुए जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल एवं प्रिंस कुमार ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थियों का यह कथन गलत है कि प्रार्थी का प्राप्तांक स्टेट वाइज मेरीट लिस्ट में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम है.